अरविंद केजरीवाल जमानत: सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

अरविंद केजरीवाल जमानत: सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

NBC 24 DESK- अरविंद केजरीवाल जमानत: सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला 

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख को अंतरिम राहत पर आदेश पारित कर सकते हैं। 

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 बिंदु इस प्रकार हैं:

1.मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

2.अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे।

3.ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के अदालत के सुझाव का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है। "एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि वह एक मुख्यमंत्री है। क्या चुनाव के लिए प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण होगा?" उन्होंने पीठ से कहा था. एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत एक गलत मिसाल कायम करेगी।

4.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में दो साल का समय लेने पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था.

5.प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दावा किया कि केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के खर्च पर गोवा के 7-सितारा होटल में रुके थे, जिसने राज्य में आप के चुनाव 

6.अभियान के लिए कथित तौर पर अवैध धन स्वीकार किया था।

7.अरविंद केजरीवाल के वकील ने उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई है। उनकी कानूनी टीम ने दावा किया कि हलफनामे में कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना की गई है।

8.अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कदम को बरकरार रखते हुए कहा था कि एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं थे।

9.मनीष सिसौदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित आप नेताओं पर कुछ व्यापारियों और राजनेताओं के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था।

10.अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में हैं।