UPS का दानापुर रेल मंडल ने किया स्वागत, एनपीएस से यूपीएस को ज्यादा फायदेमंद बताया
दानापुर रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है।
DANAPUR: दानापुर रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया उल्लेखनीय कदम है।
इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत नियुक्त हुए हैं। दानापुर मंडल में वर्तमान में लगभग 11085 कर्मचारी NPS के अंतर्गत हैं जिन्हें UPS में चुनने का विकल्प मिलेगा इसे 01.04.2025 से लागू होना है।
मुख्य विशेषताएँ बिन्दुवार :-
1. निश्चित पेंशन की गारंटी: इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। जोकि अंतिम 12 महीनों के वेतन अर्थात बेसिक डीए के औसत के 50 प्रतिशत के बराबर होगा । 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन पाने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 25 वर्ष रखी गयी है। यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष से कम सेवाकाल पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है तो इस परिस्थिति में पेंशन का निर्धारण तुलनात्मक रूप से किया जायेगा ।
2. फैमिली पेंशन की गारंटी: जब किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवाकाल में हो जाती है तो फैमिली पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा था जिसे इस स्कीम के अंतर्गत निपटाने की कोशिश की गयी है जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। इस स्कीम के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवाकाल में हो जाती है तो इस परिस्थिति में कर्मचारी के आश्रित को फैमिली पेंशन के रूप में पेंशन का 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है जो कि एक सराहनीय कदम है।
3. निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी: कई बार यह देखा जाता है कि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि कम होती है और उसके द्वारा कन्ट्रीब्यूट की गयी राशि के आधार पर निर्धारित होने वाली पेंशन की रकम इतनी नहीं होती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को पर्याप्त हो सके। इस समस्या को दूर करते हुए इस स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एक निश्चित न्यूनतम पेंशन की राशि का प्रावधान किया गया है जो 10,000/- रूपये मासिक है। जबकि OPS में यह राशि मात्र 9,000/- ही थी।
4. एकमुश्त राशिः- ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति की तारीख पर मासिक परिलब्धियों (वेतन-डीए) का 10वाँ हिस्सा, नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा। यह राशि पेंशन के अतिरिक्त होगी ।
5. पेंशन की राशि में मिलने वाले DA को All India Consumer Price index for industrial workers के साथ जोड़ा गया है जिससे Pensioners को भी केन्द्र सरकार के कार्यरत कर्मचारियों की तरह समय-समय मिलने वाले महंगाई भत्ते की तरह संशोधित दर पर DA का लाभ दिया जायेगा जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकेगी।जहाँ NPS के अंतर्गत सरकार द्वारा मासिक कन्ट्रीब्यूशन में 14 प्रतिशत की राशि का योगदान दिया जाता था वहीं इस स्कीम के तहत इसे बढ़ाते हुए 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे PFRDA में जमा राशि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी ।
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का कर्मचारी यूनियन, एसोसिएशन इत्यादी ने सराहा है एवं स्वागत किया है एवं दानापुर मंडल में NPS के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी उत्साहित हैं।
दानापुर से रजत राज की रिपोर्ट