बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, सूरजभान सिंह बरी, मुन्ना शुक्ला फिर जाएंगे जेल
इस वक्त की बड़ी बिहार के रानजीतिक गलियारे से सामने आ रहा है, जहां बृज बिहारी प्रसाद मर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी फैसला सुना दिया है।
PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के रानजीतिक गलियारे से सामने आ रहा है, जहां बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी फैसला सुना दिया है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, वहीं पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता मुन्ना शुक्ला को अब जेल जाना होगा जो हाल में वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। 26 साल पहले 13 जून 1998 को पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में भर्ती बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2009 में सूरजभान, मुन्ना और राजन समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था।
.पटना हाईकोर्ट ने सबूतों का अभाव बताकर 2014 में इन सबको बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बृज बिहारी की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी और जांच एजेंसी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। हमलावरों ने बृज बिहारी की सुरक्षा में तैनात तीन कमांडो और एक निजी बॉडीकार्ड को भी मार डाला था। उत्तर प्रदेश का चर्चित शूटर श्रीप्रकाश शुक्ला इस हत्या में शामिल था जिसे उस समय सूरजभान सिंह का शूटर माना जाता था।