वक्फ संशोधन बिल पर एक घंटे चली सुप्रीम सुनवाई, शीर्ष कोर्ट ने सात दिन में केंद्र सरकार से जवाब मांगा

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन गुरुवार को करीब एक घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर केंद्र सरकार से सात दिन में जवाब तलब किया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगली सुनवाई अब पांच मई को दोपहर दो बजे से होगी।

वक्फ संशोधन बिल पर एक घंटे चली सुप्रीम सुनवाई, शीर्ष कोर्ट ने सात दिन में केंद्र सरकार से जवाब मांगा

NEW DELHI : वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन गुरुवार को करीब एक घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर केंद्र सरकार से सात दिन में जवाब तलब किया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगली सुनवाई अब पांच मई को दोपहर दो बजे से होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ पांच याचिकाएं ही दायर की जाएं। उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को तीन निर्देश मानने होंगे। पहला, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी-नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पांच मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं। ऐसे में ऐसे पांच पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ पांच मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें।

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं।