फतुहा में अवैध फैक्ट्री पर बीआईएस का छापा, भारी मात्रा में फर्जी आईएसआई मार्क वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की पटना शाखा कार्यालय ने सोमवार को पटना जिले के फतुहा में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान फर्जी आईएसआई मार्क वाले भारी मात्रा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किए गए। फतुहा की यह फैक्ट्री बिना वैध बीआईएस लाइसेंस प्राप्त किए फर्जी आईएसआई मार्क के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग बाटर का उत्पादन एवं बिक्री कर रही थी।

PATNA : भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की पटना शाखा कार्यालय ने सोमवार को पटना जिले के फतुहा में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान फर्जी आईएसआई मार्क वाले भारी मात्रा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जब्त किए गए। फतुहा की यह फैक्ट्री बिना वैध बीआईएस लाइसेंस प्राप्त किए फर्जी आईएसआई मार्क के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग बाटर का उत्पादन एवं बिक्री कर रही थी।
गुप्त सूचना के आधार पर पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख चंद्रकेश सिंह ने संयुक्त निदेशक विजय गौरव के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें उपनिदेशक सुधांशु सुमन एवं उपनिदेशक हिमांशु कुमार भी शामिल थे। छापेमारी के दौरान मेसर्स अम्बे बीव्रजेज के परिसर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर अवैध रूप से आईएसआई मार्क का उपयोग करते हुए पाया गया, जो कि बीआईएस अधिनियम-2016 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस दौरान वहां से भारी मात्रा में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें और अन्य सामान जब्त किए गए। बीआईएस अधिनियम-2016 के अनुसार आईएसआई मार्क का अवैध उपयोग दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम दो लाख का जुर्माना और अधिकतम दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बीआईएस द्वारा समय-समय पर ऐसी कार्रवाई की जाती हैं, जो गुप्त सूचना, स्वैच्छिक सतर्कता और अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित होती हैं।
इसका उद्देश्य उत्पाद गुणवत्ता की रक्षा करना और उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाना है। बीआईएस पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख ने दोहराया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे बीआईएस के बीजाईएस केयर मोबाइल ऐप का उपयोग कर किसी भी आईएसआई मार्क वाले उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच करें। इस ऐप के माध्यम से आईएसआई मार्क, हॉलमार्क, पंजीकरण संख्या आदि की पुष्टि की जा सकती है। उत्पादकों, निर्माताओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना आईएसआई मार्क का उपयोग न करें। बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल कर दी गई है।