नवादा में नाबालिगग लड़की को शादी की झांसा देकर बिहार पुलिस के जवान ने किया यौन शोषण, आरोपी पुलिस गिरफ्तार

नवादा में एक सिपाही ने नाबालिग़ लड़की क़ो शादी की झांसा देकर यौन शोषण किया, जिसके बाद नवादा महिला थाना की पुलिस ने यौन शोषण के मामले में एक सिपाही को गिरफ्तार किया है

नवादा में नाबालिगग लड़की को शादी की झांसा देकर बिहार पुलिस के जवान ने किया यौन शोषण, आरोपी पुलिस गिरफ्तार

NAWADA: नवादा में एक सिपाही ने नाबालिग़ लड़की क़ो शादी की झांसा देकर यौन शोषण किया, जिसके बाद नवादा महिला थाना की पुलिस ने यौन शोषण के मामले में एक सिपाही को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि सिपाही द्वारा एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर काफी दिनों से यौन शोषण कर रहा था.

पीड़िता ने जब सिपाही पर शादी करने की दबाव बनाया तो सिपाही शादी करने से इनकार कर गया. परेशान पीड़िता अपने परिजन के साथ महिला थाना को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है. महिला थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सिपाही को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है.

देश में लागू नए कानून के तहत हो सकता है कार्रवाई : देश में आज सोमवार से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है, जिसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया है. जिसे नाम दिया गया है -क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चाइल्ड। इस चैप्टर में यौन अपराधों की चर्चा है, साथ ही इस संहिता में 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ अगर बलात्कार होता है, तो उसकी सजा में बदलाव का प्रावधान किया गया है.

गौरतलब है कि नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधान को इस संहिता में पॉक्सो एक्ट के अनुरूप बनाया जाएगा. साथ ही इस संहिता में यह प्रावधान भी है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाए. संहिता में यह प्रावधान भी किया गया है कि बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपनी होगी. अगर सिपाही पर नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, तो उसे काफी समय तक जेल में बिताना पड़ सकता है।

नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट