नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 75 % आरक्षण पर रोक लगाने से किया इंकार

बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने रोक लगाने से इंकार कर दिया।

नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 75 % आरक्षण पर रोक लगाने से किया इंकार
Image Slider
Image Slider
Image Slider

PATNA: बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। बता दें के आरक्षण के विरोध में गौरव कुमार व अन्य की जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें जाति आधारित सर्वेक्षण को अधूरा और पक्षपाती बताकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कोटा बढ़ोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया है. सर्वोच्च अदालत

की संवैधानिक पीठ ने तय किया है कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती.

पटना से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट