पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया बड़ा झटका, अब सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नहीं हटेंगे नियोजित शिक्षक
बिहार में नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों के ना बैठने या फेल होने पर उन्हें नहीं हटाने का फैसला सुनाया है।
PATNA: बिहार में नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों के ना बैठने या फेल होने पर उन्हें नहीं हटाने का फैसला सुनाया है। मंगलवार(2 अप्रैल) को पटना हाईकोर्ट में सक्षमता परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने रूल 4 के प्रोविजन को समाप्त करते हुए यह आदेश दिया है।
दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करने वालों शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई 15 मार्च,2024 को सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया।
हाईकोर्ट में नियम 4 के सेकेंड पैरा में हटाने का जो नियम है उसे फिलहाल रोक दिया है. यानी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा. दूसरी नियमावली 12, जो प्राधिकार को खत्म करने का, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण सभी मुद्दों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी।