दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत दी है. इसकी मयाद 6 सप्ताह की है। हम आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने के बनाम पे कुछ शर्ते राखी हैं जो उन्हें माननी होंगी।
NBC24 DESK - दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत दी है. इसकी मयाद 6 सप्ताह की है। हम आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने के बनाम पे कुछ शर्ते राखी हैं जो उन्हें माननी होंगी।
कोर्ट द्वारा दी गयी शर्ते
जमानत के दौरान वो अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैन दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे.
इतना ही नहीं बाहर रहने के दौरान वे मीडिया को भी कोई बयान नहीं देंगे.
शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जेल से बाहर रहने के दौरान किसी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
हम आपको यह भी बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी मानते है. इसके पहले सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी खराब तबीयत का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी. शीर्ष अदालत के जज अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की वेकेशन बेंच ने 22 मई को कहा था कि वह याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर इस बाबत जवाब मांगा था. बता दें कि सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से ईडी की हिरासत में हैं. 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की अपील की थी.
दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए। बताया जा रहा है कि उन्हें चक्कर आ गया था, जिसके बाद वो गिर गए। जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है. उन्हें इलाज के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी.