लालू यादव की ज़मानत याचिका ख़ारिज, गलत याचिका को बताया जा रहा है कारण

चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि इस याचिका में कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर किया जाए।

लालू यादव की ज़मानत याचिका ख़ारिज, गलत याचिका को बताया जा रहा है कारण

NBC24 DESK: चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि इस याचिका में कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर किया जाए। लालू के वकील देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया है। मामले में अगली सुनवाई एक 11 मार्च को होगी।

डोरंडा कोषागार से 39 करोड़ अवैध निकासी मामले में CBI की विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में लालू यादव 15 फरवरी से जेल में बंद है। RIMS के पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। RJD सुप्रीमो ने इस फैसले को चुनौती देने के साथ जमानत की मांग की है।

परिवार से लेकर पार्टी के समर्थक तक सभी लोग होली से पहले लालू की जमानत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट में होने जा रही इस सुनवाई पर सबकी निगाहें लग गई हैं। याचिका में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से उनकी 75 वर्ष उम्र, 17 बीमारियों का हवाला देने के साथ-साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है।