मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानिए पूरी खबर ....

कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं. कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति या एलजी को कोई भी मार्गदर्शन कोर्ट को नहीं देना है. राष्ट्रपति या एलजी को मार्गदर्शन देना अदालत का काम नहीं है.

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानिए पूरी खबर ....

DELHI: दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है.

बता दें कि, कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं. कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति या एलजी को कोई भी मार्गदर्शन कोर्ट को नहीं देना है. राष्ट्रपति या एलजी को मार्गदर्शन देना अदालत का काम नहीं है.

मालूम हो कि, सीएम अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ याचिकाकर्ता सुरजीत कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके ऊपर  घोटाले का आरोप है और उन्हें सरकारी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हैं? इसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया हैं.