बिहार के इन शादी - शुदा जोड़े को नीतीश सरकार देती है इतने रुपये, जान लीजिए ये योजना

हार सरकार के कई योजना है जिसका फ़ायदा लोग लेते है, लेकिन शादी शुदा जोड़े को भी एक योजना सरकार देती है लेकिन शायद उनको नहीं पता है, बिहार के तमाम जिलों में निशक्त हैं और उनकी शादी भी होती है। ऐसे जोड़े में कोई एक व्यक्ति निशक्त होता है, तो किसी जोड़े में दोनों निशक्त होते हैं। राज्य सरकार शादी करने के लिए ऐसे निशक्त व्यक्ति और जोड़े को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक योजना लागू कर रखी है,

बिहार के इन शादी -  शुदा जोड़े को नीतीश सरकार देती है इतने रुपये, जान लीजिए ये योजना

NBC24 DESK - बिहार सरकार के कई योजना है जिसका फ़ायदा लोग लेते है, लेकिन शादी शुदा जोड़े को भी एक योजना सरकार देती है लेकिन शायद उनको नहीं पता है, बिहार के तमाम जिलों में निशक्त हैं और उनकी शादी भी होती है। ऐसे जोड़े में कोई एक व्यक्ति निशक्त होता है, तो किसी जोड़े में दोनों निशक्त होते हैं। राज्य सरकार शादी करने के लिए ऐसे निशक्त व्यक्ति और जोड़े को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक योजना लागू कर रखी है, जिसका नाम मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इसके तहत दोनों में से कोई एक निशक्त है, तो एक लाख और दोनों हैं तो सरकार दो लाख रुपये देती है। बहुत सारे निशक्त जोड़े को इस योजना की जानकारी नहीं होने से लाभ से वंचित रह जाते हैं या विलंब से लाभ उठा पाते हैं।सरकार इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी। इसके तहत शादी करने के दो वर्षों के अंदर उक्त योजना के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन करना होता है। योजना राशि जो निशक्त होता है (पति-पत्नी), के खाते में भेजी जाती है और अगर दोनों निशक्त हैं, तो बधु के खाते में भेजी जाती है। इसका लाभ उन्हीं को मिल सकता है, जो बिहार में पिछले 10 वर्षों से रह रहे हो। दोनों में से किसी एक को बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा, और भी जरुरी डाक्यूमेंट्स देने होंगे, लड़के या लड़की किसी के भी खाते में ये पैसे चली जाती, तो अगर किसी के नजर में ऐसे जोड़े है तो बता दे