सरकारी विज्ञापनों पर खुद से सीएम की तस्वीर लगाने की अब अनुमति नहीं लगा सकता जनसंपर्क सहित कोई विभाग, गृह विभाग ने जारी कर दिया बड़ा आदेश !
BIHAR HOME MINISTRY:- PATNA : बिना अनुमति के अब किसी भी विज्ञापन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने पर कार्रवाई हो सकती है। चाहे वह विज्ञापन सरकारी हो या प्राइवेट। यह आदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
NBC24 DESK:- PATNA:-बिना अनुमति के अब किसी भी विज्ञापन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने पर कार्रवाई हो सकती है। चाहे वह विज्ञापन सरकारी हो या प्राइवेट। आपको बता दे कि यह आदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जिसे डीजीपी कार्यालय सहित अलावा पुलिस महकमा की अन्य सभी इकाइयों के प्रमुखों को भेजा गया है।
जनसंपर्क विभाग से छीना गया ये अधिकार !
खबर है कि अभी तक ज्यादातर सरकारी विज्ञापन प्रदेश के जन संपर्क विभाग से जारी किया जाता रहा है। हालांकि ज्यादातर सरकारी विभाग किसी भी विज्ञापन पर सीएम की तस्वीर लगाने के लिए जनसंपर्क से पत्राचार करते थे। लेकिन अब यह नहीं होगा। बता दे,नए आदेश के अनुसार अब सीएम की तस्वीर वाले विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जनसंपर्क से पहले सीएम सचिवालय से अनुमति लेनी होगी इसके बाद ही इसे प्रकाशित कराया जाएगा।
सीएम सचिवालय ने जताई है यह नाराजगी !
हालांकि विज्ञापनों को लेकर यह आदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बता दे,, विभाग के संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार सिन्हा की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ निदेशालय या कार्यालय के स्तर से मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सीधे जनसंपर्क विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। इस तरह की कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए इसे तुरंत बदलने का निर्देश दिया गया है।हालांकि सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित करने की अधियाचना सूचना एवं जन-संपर्क विभाग को प्रेषित किया जाएगा।