ममता सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ED अफसरों के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

ममता सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका,  सुप्रीम कोर्ट ने ED अफसरों के खिलाफ FIR पर लगाई रोक
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बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा हाई है. पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक पर छापेमारी के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसपर आज शीर्ष न्यायालय में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में ED की रेड के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी. कोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस दिया है.

15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने I-PAC ऑफिस में रेड करने पर ED के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते.

ममता सरकार से दो हफ्तों में मांग जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने CCTV फुटेज समेत सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और पुलिस को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी. कोर्ट ने ममता सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है.