पूर्व सांसद सुभाष यादव की नियमित जमानत अर्जी खारिज
धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद सुभाष यादव की नियमित जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी।
PATNA: धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद सुभाष यादव की नियमित जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के प्रभारी न्यायाधीश आशुतोष खेतान ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया।
पूर्व सांसद की ओर से विशेष अदालत में 13 फरवरी को आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उस दिन जमानत अर्जी पर बहस नहीं की गई थी और अदालत ने 26 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया था। इस मामले में पूर्व सांसद को सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था। बिहटा निवासी भीम वर्मा ने जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, रंगदारी और अन्य आरोप लगाते हुए बिहटा थाने में केस दर्ज कराया था।
पटना से अजय कुमार की रिपोर्ट