मनी लॉन्ड्रिंग में निलंबित आईएएस हंस, पूर्व विधायक गुलाब समेत 33 के खिलाफ संज्ञान, इस तारीख को अगली सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से करोड़ों रुगये के मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में दायर चार्जशीट पर पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को निलंबित आईएएस संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 33 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग में निलंबित आईएएस हंस, पूर्व विधायक गुलाब समेत 33 के खिलाफ संज्ञान, इस तारीख को अगली सुनवाई

PATNA : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से करोड़ों रुगये के मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में दायर चार्जशीट पर पटना सिविल कोर्ट स्थित  विशेष अदालत ने बुधवार को निलंबित आईएएस संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 33 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं में हंस के अलावा पूर्व विधायक गुलाब यादव, शादाब खान, बिपुल बंसल, प्रवीण कुमार, उत्तम कुमार डागा, गायत्री कुमारी, प्रदीप कुमार सिंह, कमलकांत गुप्ता, राजीव बर्मन, पवन चांडक समेत 23 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया है। इसके अलावा मेसर्स फेमिना स्टार मैनेजमेंट लिमिटेड समेत दस कंपनियों के खिलाफ भी संज्ञान लिया है।

निलंबित आईएएस सजीव हंस के खिलाफ  ईडी अवैध धन शोधन मामले में जांच कर रही थी। मामला करोड़ों रुपयों के अवैध रूप से धनशोधन से जुड़ा है। ईडी की चार्जशीट पर लिए गए संज्ञान के बाद अब जल्द ही इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को विशेष अदालत में होगी। ईडी ने करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में निलंबित आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 23 आरोपियों और दस कंपनियों के खिलाफ विशेष अदाल में चार्जशीट दायर किया था। अब इन आरोपियों के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत सज्ञान लिया गया है।

 ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जब संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और मेसर्स बीएसपीएचसीएल कंपनी के सीएमडी थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। ठेकेदार और कंपनी के माध्यम से अवैध रूप से करोड़ों रुपये की उगाही की थी। विभिन्न कंपनियों को काम देकर उनसे करोड़ों रूपये कमीशन लिए गए थे। अब इस मामले में संजीव हंस बुरी तरह फंस चुके हैं। उनपर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है और मामले की सुनवाई भी अब जल्द शुरू होगी।