पटना के गांधी मैदान सीरियल बम धमाके के दोषियों को अब नहीं होगी फांसी, पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील की सजा

पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली में 27 अक्टूबर 2013 को हुए बम ब्लास्ट करने वाले चार आरोपियों को अब फांसी नहीं होगी

पटना के गांधी मैदान सीरियल बम धमाके के दोषियों को अब नहीं होगी फांसी, पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील की सजा
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PATNA: पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली में 27 अक्टूबर 2013 को हुए बम ब्लास्ट करने वाले चार आरोपियों को अब फांसी नहीं होगी. उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ने सभी चार दोषियों की सजा को उम्र कैद में तब्दील की है. आपको बता दें कि इन चार दोषियों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी. बुधवार (11 सितंबर) को कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुनाया. इस मामले में चार दोषियों की फांसी की सजा को अब 30 साल कैद में बदल दिया है, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा बरकरार रखी है. सीरियल ब्लास्ट का ये मामला 27 अक्टूबर 2013 का है, जब गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी  हुंकार रैली में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे.

दरअसल आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया था. कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्ला अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव कर दिया. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.