बाहुबली अनंत सिंह स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले हुए आजाद, इंसास राइफल और एके-47 मामले में कोर्ट ने किया बरी

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की अदालत ने पटना के मॉल रोड स्थित आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी और नदवां स्थित पैतृक घर से एके 47, गोलियां और दो ग्रेनेड की कथित बरामदगी मामले में बरी कर दिया गया है

बाहुबली अनंत सिंह स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले हुए आजाद, इंसास राइफल और एके-47 मामले में कोर्ट ने किया बरी

PATNA: मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की अदालत ने पटना के मॉल रोड स्थित आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी और नदवां स्थित पैतृक घर से एके 47, गोलियां और दो ग्रेनेड की कथित बरामदगी मामले में बरी कर दिया गया है।

पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ अब एकभी केस पेंडिंग नहीं है। वे आज या गुरुवार को बाहर निकल सकते हैं। वे साल 2016 से जेल में बंद थे। हालांकि, पूर्व विधायक अनंत सिंह को 5 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों की पैरोल मिली थी। 5 साल में पहली बार उन्हें पैरोल दी गई थी। पैरोल उन्हें पुश्तैनी घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे के लिए दी गई थी।

19 मई को पैरोल खत्म होने पर जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर लिखा था कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें, आगे क्या होता है। आप समस्त जनता मालिक, समर्थकों से वादा है बहुत जल्द लौटेंगे।