पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में चल रहा था केस...
न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सुभाष यादव द्वारा दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. वही आरोपित पर धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं रंगदारी से संबंधित बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज किया गया था.
पटना : पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव पर बिहटा थाने में रंगदारी एवं जमीन रजिस्ट्री के बाद रुपये हड़पने के एक मामले को निरस्त कर दिया.
बता दें कि, न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सुभाष यादव द्वारा दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. वही आरोपित पर धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं रंगदारी से संबंधित बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज किया गया था. इसे लेकर शिकायतकर्ता भीम वर्मा ने आरोप लगाया था कि- अरुण कुमार ने उनके पिता सुरेश वर्मा से एक भूखंड का एग्रीमेंट कराया था, लेकिन तीन वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं करवाई.
मालूम हो, उनके पास ही एग्रीमेंट का मूल कागज भी था. 27 फरवरी 2021 को सुभाष यादव ने भीम को काल कर माता-पिता को आवास पर लाने के लिए कहा. वहां अरुण पहले से मौजूद था. अरुण की सहमति पर भीम ने अपनी मां व पिता से पूर्व सांसद की पत्नी रेणु देवी के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराई.