सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार शिक्षक बहाली मामला, रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका मंजूर, इतने तारीख को होगी सुनवाई
बिहार में शिक्षक बहाली रिजल्ट को लेकर जहां माहौल गरम है, वहीं आज यानि सोमवार को आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार शिक्षक बहाली रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। अब इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस वाली बेंच करेगी।
PATNA: बिहार में शिक्षक बहाली रिजल्ट को लेकर जहां माहौल गरम है, वहीं आज यानि सोमवार को आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार शिक्षक बहाली रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। अब इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस वाली बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 3 नवंबर को सुनवाई करेगी। इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता दिपांकर गौरव ने दी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये अपील की गई है कि इस बहाली में बीएड योग्यता धारियों को मौका जरुर मिलें। बीपीएससी ने रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था। बता दें कि इस याचिका पर बीस अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन दशहरा की छुट्टियों के कारण सुनवाई 30 अक्टूबर को हुई और अब मामले की सुनवाई 3 नवंबर निर्धारित की गई है।
दीपांकर गौरव ने बताया कि अभ्यर्थियों ने चुनौती इस बात को लेकर दी है कि बीएड अभ्यर्थियों को छांटकर प्रारंभिक के 72 हजार रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में दे दिया। आयोग ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुना दिया तो रिजल्ट का क्या होगा? उन लोगों ने रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की है।