बिहार में अब मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ, नीतीश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। जिसके मुताबिक आज से बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा।
PATNA: बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। जिसके मुताबिक आज से बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाकर 75 फीसदी करने के बिल पर अपनी मुहर लगा दी है।।बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।
बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। बिहार में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का एलान सीएम ने किया था। इस एलान के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। ढाई घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया था।