B.ed कैंडिडेट को नहीं मिली राहत!बिहार सरकार ने वापस लिया याचिका

बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानि आज सुनवाई हुई । सुप्रीम कोर्ट आज टीचर बहाली मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई किया है इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर सामने आई जहां बिहार सरकार के तरफ से B.Ed अभ्यर्थियों को लेकर दायर रिट को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है।

B.ed कैंडिडेट को नहीं मिली राहत!बिहार सरकार ने वापस लिया याचिका

NBC24 DESK - बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानि आज सुनवाई हुई । सुप्रीम कोर्ट आज टीचर बहाली मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई किया है इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर सामने आई जहां बिहार सरकार के तरफ से B.Ed अभ्यर्थियों को लेकर दायर रिट को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। उसके बाद नई याचिका दायर की गई।अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फ्रेश रिट पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को थोड़ी राहत तो थोड़ी चिंता वाली बताई जा रही है। अब यह मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर हो गया है। जानकारी हो कि, जब बिहार में  शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसी समय राजस्थान कोर्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब बीएड पास कैंडिडेट्स प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बनेंगे। जिससे इस परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 3 लाख 90 हजार स्टूडेंट को झटका लगा है।आपको बताते चलें कि, 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। यानि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए।