सुप्रीम कोर्ट के ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन क़ो झटका, कोर्ट ने गिरफ़्तारी के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई करने से किया साफ़ इनकार...

झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन कि मुश्किलें थमने की नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व सीएम की याचिका पर सुनवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उनसे कहा है कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो सभी को देनी पड़ेगी.

सुप्रीम कोर्ट के ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन क़ो झटका, कोर्ट ने गिरफ़्तारी के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई करने से किया साफ़ इनकार...

RANCHI : झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन कि मुश्किलें थमने की नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व सीएम की याचिका पर सुनवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उनसे कहा है कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो सभी को देनी पड़ेगी.

बता दें कि, हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली और ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, अब दो फरवरी को सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से साफ़ इनकार कर दिया हैँ. SC ने हेमंत सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट ने हेमंत सोरेन को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा हैँ. अदालत द्वारा पूर्व सीएम सोरेन क़ो कहा गया है कि, हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग कर सकते हैं.

दूसरी ओर हेमंत सोरेन के तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसे लेकर बताया कि, यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा हैँ.

इसे लेकर शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था. गौरतलब हो कि, झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को जमीन पर 'अवैध' कब्जे और 'भूमि माफिया' के साथ कथित संबंध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. औऱ बीते गुरुवार को रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.