कुपवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 'टेरर फंडिंग' से बनी आरोपी शाकिर खान की संपत्ति कुर्क

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा (केरन) में PoJK में रह रहे आतंकी आरोपी शाकिर अहमद खान की जमीन कुर्क की है। जानिए यूएपीए (UAPA) और आर्म्स एक्ट के तहत हुई इस बड़ी कार्रवाई के मुख्य बिंदु...

कुपवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 'टेरर फंडिंग' से बनी आरोपी शाकिर खान की संपत्ति कुर्क
नोटिस के साथ DIG of Police NKR Baramulla
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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में रह रहे एक आतंकी आरोपी की कुपवाड़ा स्थित संपत्ति को कुर्क (Seize) कर लिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में की गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है वह केरन (कुपवाड़ा) के निवासी शाकिर अहमद खान (पुत्र मंगता खान) की है। शाकिर अहमद खान काफी समय से सीमा पार यानी PoJK में शरण लिए हुए है और वहीं से अपनी देश-विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। यह पूरी कार्रवाई कुपवाड़ा के केरन पुलिस स्टेशन में वर्ष 2019 में दर्ज एफआईआर संख्या 05/2019 के तहत की गई है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं:

आर्म्स एक्ट: धारा 7 और 25-ए

यूएनएपीए (UAPA): धारा 13, 16, 18, और 20

सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद राजस्व विभाग की मौजूदगी में जमीन को जब्त कर वहां नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि देश विरोधी तत्वों के वित्तीय ढांचे को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा।  पटना से NBC 24 के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट।