नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास, 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्र की गई है। पॉक्सो कोर्ट नवादा के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह सजा नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के ओहारी गांव के रौशन कुमार उर्फ लाल्टू को सुनाई। यह मामला महिला थाना कांड संख्या 10/20से जुड़ा है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास, 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

NAWADA: नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्र की गई है। पॉक्सो कोर्ट नवादा के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह सजा नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के ओहारी गांव के रौशन कुमार उर्फ लाल्टू को सुनाई। यह मामला महिला थाना कांड संख्या 10/20से जुड़ा है।

जानिए क्या है पूरा मामला : 29 अप्रैल 20 की रात को आरोपित ने पीड़िता को मोबाइल पर कॉल किया। कहा कि तुम्हारी दादी बाहर बेहोश पड़ी हुई है। लड़की जब बाहर निकली तो वहां मौजूद 5 लोग उसे एक कट्टू भूसा घर में ले गए और दुष्कर्म किया। इस क्रम में पीड़िता बेहोश हो गई। होश में आने के बाद घर लौटकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

आरोपी को मिली सजा : पीड़िता के बयान व प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ ही विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान की ओर से दी गई दलीलों से संतुष्ट न्यायाधीश ने आरोपी रौशन को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेशजारी कियाहै।

नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट