गुजरातियों को लेकर विवादित टिपण्णी कर फंसे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मांगी माफ़ी, कहा था- गुजराती ही ठग हो सकते हैं....

तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि- 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं'. जिसे लेकर वो आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं और इसी मामले को उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी की तरफ से दायर माफी के ताजा बयान को भी दर्ज पर लिया.

गुजरातियों को लेकर विवादित टिपण्णी कर फंसे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मांगी माफ़ी, कहा था- गुजराती ही ठग हो सकते हैं....

PATNA : मीडियाकर्मियों से बातचीत करने के दौरान गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी कर मुश्किलों में फंसे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है. जानकारी के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है. हालांकि, इससे पहले तेजस्वी यादव ने मामले को गुजरात के बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था. 

बता दें, तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि- 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं'. जिसे लेकर वो आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं और इसी मामले को उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी की तरफ से दायर माफी के ताजा बयान को भी दर्ज पर लिया.

इसके पहले शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को तेजस्वी को अपनी कथित टिप्पणी 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' को वापस लेते हुए एक 'उचित बयान' दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद उन्होंने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित टिप्पणी वापस भी ले लिया था. वही अब ये कहा जा रहा हैं की पहले दायर हलफनामे पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जता दी थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को एक सप्ताह के अंदर नया बयान दाखिल करने के आदेश जारी किया गया था. 

इसे लेकर शीर्ष अदालत ने तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि शिकायत को लेकर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले, गुजरात के निवासी हरेश मेहता को नोटिस जारी किया था. तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

मालूम हो, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर यह आरोप है की उन्होंने मार्च 2023 में पटना में विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।' बिहार के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था 'अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?' मेहता ने दावा किया की उनकी इन्ही टिप्पणियों  से सभी गुजरातियों की मानहानि हुई हैं.