आज लोकसभा में पेश की गयी पेपर लीक बिल, इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना...

इस बिल के तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरे परीक्षार्थी के जगह पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी. साथ ही इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

आज लोकसभा में पेश की गयी पेपर लीक बिल, इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना...

आज लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक बिल. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बिल को किया पेश. इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का किया गया प्रावधान.

बता दें, इस बिल के तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरे परीक्षार्थी के जगह पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी. साथ ही इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.

दरअसल, यह बिल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है. राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी. वही पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. अब पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे और सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा.

मालूम हो, देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं. इसे लेकर कई राज्यों में कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है. कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा कराने पड़ते हैं. इसे ही ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया है.