कॉकरोच जनता पार्टी की अगली सुनवाई 6 जुलाई को

भारत सरकार ने X (पहले Twitter) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत, व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन "Cockroach Janata Party" (CJP) के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंध इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से मिली जानकारी के आधार पर लगाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए खतरों का हवाला दिया गया था।

कॉकरोच जनता पार्टी की अगली सुनवाई 6 जुलाई को
Image Slider
Image Slider
Image Slider

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के ब्लॉक किए गए X अकाउंट मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई, 2026 को निर्धारित है।

शुरुआत: इस पार्टी को अभिजीत दिपके ने एक वायरल व्यंग्यपूर्ण आंदोलन के तौर पर शुरू किया था। इसका नाम तब रखा गया, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोज़गार युवाओं और RTI कार्यकर्ताओं के लिए "कॉकरोच" शब्द का इस्तेमाल किया था।

बैन: X (पहले Twitter) पर इस हैंडल के एक हफ़्ते से भी कम समय में 2,00,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हो गए थे, जिसके बाद इसे भारत में ब्लॉक कर दिया गया। प्लेटफ़ॉर्म पर एक नोटिस दिखता है, जिसमें बताया गया है कि इस अकाउंट को "एक कानूनी मांग के जवाब में" रोक दिया गया है।

नतीजा: संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस बैन से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, और शशि थरूर व दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और युवाओं के विरोध के अधिकार का उल्लंघन बताया है। धारा 69A के तहत X अकाउंट हुआ था बैन, जिसकी अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। NBC 24  के लिए पटना से अफ़ीफ़ा निज़ामी की रिपोर्ट।