बिहार पुलिस ने शिक्षक की हत्या की साजिश को समय रहते किया नाकाम

भागलपुर जिले की पीरपैंती पुलिस ने एक शिक्षक की हत्या की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी, कहलगांव-2 DSP पंकज कुमार ने सोमवार को पीरपैंती थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।DSPपंकज कुमार ने बताया कि रविवार को पुलिस को सूचना मिली था कि आपसी विवाद के कारण एक शि

बिहार पुलिस ने शिक्षक की हत्या की साजिश को समय रहते किया नाकाम
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NBC24 DESK - भागलपुर जिले की पीरपैंती पुलिस ने एक शिक्षक की हत्या की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी, कहलगांव-2 DSP पंकज कुमार ने सोमवार को पीरपैंती थाना परिसर में  प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।DSPपंकज कुमार ने बताया कि रविवार को पुलिस को सूचना मिली था कि आपसी विवाद के कारण एक शिक्षक की हत्या के लिए 50 हजार रुपए की सुपारी दी गई थी।सूचना की गंभीरता को देखते हुए, भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पीरपैंती थाना प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का किया गया।DSP पंकज कुमार ने बताया कि रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी। इस सूचना के अनुसार, आपसी विवाद के कारण एक शिक्षक की हत्या के लिए 50 हजार रुपए की सुपारी दी गई थी।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए, भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पीरपैंती थाना प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।सोमवार को वसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास छापेमारी के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।पूछताछ में उनकी पहचान खवासपुर निवासी सत्यम कुमार और सुंदरपुर निवासी कमल कुमार के रूप में हुई। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान शिक्षक की हत्या की साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।कट्टा, जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी की भी पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।इस संबंध में पीरपैंती थाना में कांड संख्या 32/26 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 55/58/3(5) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26/35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।