PM मोदी से जुड़े मॉर्फ और आपत्तिजनक कंटेंट मामले में Meta India के हेड के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित मॉर्फ्ड, अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो एवं तस्वीरों के सोशल मीडिया पर प्रसार के मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है।
हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित मॉर्फ्ड, अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो एवं तस्वीरों के सोशल मीडिया पर प्रसार के मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने Meta India के हेड समेत Facebook और Instagram के कई अकाउंट्स के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
पीएम मोदी से जुड़े कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल रूप से बदली गई (मॉर्फ्ड) और कथित तौर पर AI की मदद से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो साझा किए गए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह का कंटेंट लोगों को गुमराह करने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
पहली शिकायत
पहली शिकायत 29 वर्षीय व्यवसायी एस. अरविंद रेड्डी ने दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि Instagram ब्राउज़ करते समय उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई मॉर्फ्ड और कथित रूप से अश्लील वीडियो एवं तस्वीरें दिखाई दीं।
शिकायत के अनुसार, कुछ विज़ुअल्स में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया गया था। वहीं, एक अन्य एडिटेड तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी उल्लेख किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह कंटेंट डिजिटल एडिटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।
शिकायत में कहा गया है कि इस प्रकार का कंटेंट:
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जनता को गुमराह कर सकता है।
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फर्जी जानकारी फैला सकता है।
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सामाजिक तनाव और सार्वजनिक अशांति को बढ़ावा दे सकता है।
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सार्वजनिक शालीनता को प्रभावित कर सकता है।
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सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।
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कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकता है।
दूसरी शिकायत
दूसरी शिकायत तेलंगाना बीजेपी के कार्यकर्ता एवं सोशल मीडिया CC सदस्य टी. साईकिरण गौड़ ने दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि Facebook और Instagram पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई आपत्तिजनक रील्स और मॉर्फ्ड तस्वीरें देखने को मिलीं।
उन्होंने पुलिस से उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की मांग की है, जो कथित तौर पर ऐसा कंटेंट साझा कर रहे हैं जिसे शिकायत के अनुसार भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना जा सकता है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि शिकायत में शामिल अधिकांश वीडियो या तो हटाए जा चुके हैं या भारत में उनकी पहुंच सीमित कर दी गई है। इसके बावजूद पुलिस ने मामले में जांच जारी रखते हुए निम्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:
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आईटी एक्ट की धारा 66C – पहचान की चोरी (Identity Theft)
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आईटी एक्ट की धारा 67 – इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) – सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(4) – प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना
जांच जारी
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों की जांच जारी है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिस्क्लेमर: यह मामला दर्ज शिकायतों और पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति या संस्था की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।