पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :-रेप पीड़िता विरोध न करे तो इसका मतलब सहमति नहीं

पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की अगर बालात्कार पीड़िता अपराध के दौरान विरोध करने में असमर्थ है, तो इसका मतलब यह नहीं है की उसने बालात्कार के लिए सहमति दी है. कोर्ट ने कहा की आईपीसी की धारा 375 में स्पष्ट है की आपसी सहमति होने के बाद ही अपनी इच्छा से यौन सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

1. पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया की अगर लोअर कोर्ट में साबित हो गया है की महिला द्वारा दिया गया बयान विश्वशनीय और सही है ,तो ये रेप आपसी सहमति से नहीं माना जा सकता है।

Nbc24 desk:- पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की अगर बालात्कार पीड़िता अपराध के दौरान विरोध करने में असमर्थ है, तो इसका मतलब यह नहीं है की उसने बालात्कार के लिए सहमति दी है।(if rape victim does not fighting back it does not mean consent) जस्टिस एएम बदर ने आरोपी इस्लाम मियां की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया। पटना उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय लिया। 

पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया की अगर लोअर कोर्ट में साबित हो गया है की महिला द्वारा दिया गया बयान विश्वशनीय और सही है ,तो ये रेप आपसी सहमति से नहीं माना जा सकता है।

आईपीसी की धारा 375 में स्पष्ट है की आपसी सहमति होने के बाद ही अपनी इच्छा से यौन सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया की रपे के समय पीड़िता द्वारा शरीरीरिक रूप से संगर्ष नहीं किये जाने के सबूत के आभाव में उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती है।साथ ही पटना हाई कोर्ट ने इस मामलें में लोअर कोर्ट द्वारा रेप और घर में घुसने के मामले में दस वर्ष की कैद और दस हज़ार के आर्थिक दंड को भी सही ठहराया। 

आपको बता दे की  ये मामला जमुई जिले के एक गाँव का है जहा अप्रैल 2015 को ईठ भट्टे का मालिक इस्लाम मियां ने भत्ते में काम करने वाली महिला को कमरे में घसीटकर उसके साथ बालात्कार किया था। पीड़िता 9 अप्रैल 2015 को काम ख़तम करने के बाद ईठ भट्टे के मालिक से मज़दूरी मांगने गई थी तो उसने बोलै की बाद में पैसे दे देंगे। उसके बाद देर रात को इस्लाम मियां उसके घर गया और उसके बच्चो से उसकी माँ के बारे में पूछा और बाद वह उनकी माँ को रूम में घसीट कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता द्वारा शोर मचने के बाद गाँव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया।